बिहार चुनाव आयोग ने कहा है की मतदान केंद्रों में प्रत्याशियों के नाम और सिम्बल को लेकर ईवीएम पर चिपकाये गये शीट को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों पर कड़ी कारवाई की जाएगी। साथ ही साथ उन्हें एक साल का जेल भी हो सकता हैं।
बता दें की अगर कोई व्यक्ति मतदान केंद्र पर दंडनीय अपराध कर रहा हैं या कर चूका हैं। वैसे व्यक्ति को पीठासीन पदाधिकारी मतदान केंद्र छोड़ने से पहले उसे गिरफ्तार कर सकता है। आयोग ने पीठासीन पदाधिकारी को इसकी इजाजत दी हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर इसे आदर्श आचार संहिता में शामिल किया है। साथ ही साथ जिले जिले के अधिकारियों को इसकी सूचना भेज दी हैं। इस बार के बिहार पंचायत चुनाव में ये नियम लागू करने को कहा गया हैं।

0 comments:
Post a Comment