बिहार में सिर्फ इन्हे हैं जमीन बेचने का अधिकार, जानें कानून।
1 .कानून के अनुसार जिनके नाम से जमीन की जमाबंदी होती हैं वो व्यक्ति जमीन बेच सकता हैं। उसे जमीन बेचने का अधिकार होता हैं।
2 .अगर आपने जमीन खुद अपने पैसों से खरीदी हैं और उस जमीन के दस्तावेज पर आपका नाम हैं तो आप उस जमीन को बेच सकते हैं।
3 .कानून के मुताबिक बिहार में पुश्तैनी जमीन बेचने का अधिकार किसी के पास नहीं होता हैं। इसके लिए पहले बंटवारा करना अनिवार्य हैं।
4 .पुश्तैनी जमीन को बेचने के लिए आपको बंटवारा करना होगा। आपके हिस्से में जो जमीन आएगी उसे जमाबंदी करनी होगी। फिर आप जमीन को बेच सकते हैं।
5 .बता दें की पुश्तैनी जमीन उस जमीन को कहते हैं जो चार पीढ़ियों से चली आ रही हैं। इस जमीन पर जन्म से ही अधिकार मिल जाता हैं।

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