बता दें की पहले ये बहाली विश्वविद्यालयों या कॉलेजों द्वारा कराई जाती थी। लेकिन सरकार ने इसमें बड़ा बदलाव करते हुए कहा है की अब ये बहाली आयोग के द्वारा कराई जाएगी। इसको लेकर विधानसभा में विधेयक भी पास किया गया हैं।
खबर के मुताबिक शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदन में तीन विधेयक पेस किये। बिहार राज्य विवि संशोधन विधेयक 2021, पटना विवि संशोधन विधेयक 2021 और बिहार राज्य विवि सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 पेश किये। जिसे सहमति के साथ पास किया गया।
बता दें की ये विधेयक बिहार विवि सेवा आयोग को यह अधिकार देगा कि वह विश्वविद्यालयों या कॉलेजों में वर्ग तीन के कर्मियों की बहाली करे। इस आयोग के द्वारा ही राज्य के विश्वविद्यालयों या कॉलेजों में खाली पड़े पदों पर भर्ती की जाएगी।

0 comments:
Post a Comment