खबर के मुताबिक बिहार चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों को बिहार पंचायत चुनाव लड़ने का खर्च तय कर दिया हैं। उस तय खर्च के अंदर ही उम्मीदवारों को खर्च करना हैं। चुनाव आयोग मतदान होने के बाद खर्च का पूरा ब्योरा भी देखेगा।
बता दें की जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को 1 लाख तक खर्च करने की छूट दी हैं। उम्मीदवार एक लाख रुपये की सीमा तक ही खर्च कर सकते हैं। इन्हे इससे ज्यादा खर्च करने की अनुमति नहीं दी गई हैं।
वहीं मुखिया और सरपंच उम्मीदवार को चुनाव के दौरान 40 हजार रुपये तक खर्च करने की अनुमति दी हैं। जबकि पंचायत समिति सदस्य 30 हजार रुपये तक खर्च कर सकते हैं। वहीं ग्राम पंचायत सदस्य और पंच को 20 हजार रुपये खर्च करने की छूट दी गई है।
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