खबर के अनुसार कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने जानकारी देते हुए कहा है की गाड़ियों के फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता समाप्ति के बाद विलंब के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपए फाइन को 30 सितंबर 2021 तक कम किया गया है।
बता दें की अगर आपके पास गाड़ियों का फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं हैं तो आपको पहले से कम जुर्माना देना होगा। इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया हैं। इसके बारे में सभी व्यक्ति को सही जानकारी होनी चाहिए। ताकि उन्हें भविष्य में कोई परेशानी ना हो।
कितना लगेगा जुर्माना।
1 .व्यावसायिक ट्रैक्टर के लिए 50 रुपए प्रतिदिन को घटाकर 15 रुपए प्रतिदिन किया गया हैं।
2 .दोपहिया और तीन पहिया वाहनों के लिए 50 रुपए प्रतिदिन थे इसे 10 रुपए किया गया है।
3 .छोटे चार पहिया परिवहन वाहन के लिए 50 रुपए प्रतिदिन को घटाकर 20 रुपए प्रतिदिन किया गया है।
4 .भारी व्यावसायिक वाहनों के लिए जुर्माना 50 रुपए प्रतिदिन से घटाकर 30 रुपए प्रतिदिन किया गया है।
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