आपको बता दें की नई व्यवस्था के तहत प्रमंडलीय आयुक्त की अनुशंसा पर ही पंचायती राज विभाग मुखिया समेत पंचायत के जनप्रतिनिधि पर एक्शन लेगी। इसको लेकर बुधवार को विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर दिया गया हैं।
खबर के अनुसार विभाग ने जानकारी देते हुए कहा है की लोक प्रहरी द्वारा की गई अनुशंसा में किसी तरह के कोई बदलाव नहीं किये गए हैं। हालांकि प्रमंडलीय आयुक्त की अनुशंसा में जो भी कार्रवाई होगी वो विभाग के द्वारा किया जायेगा।
वर्तमान व्यवस्था में ग्राम कचहरी और पंचायतों से संबंधित मामले जिलाधिकारी के पास जाते हैं। लेकिन नई व्यवस्था के तहत प्रमंडलीय आयुक्त को लोक प्रहरी का दर्जा देने से विभाग के साथ साथ जिलाधिकारी कार्यालय का भी समय बचेगा।
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