खबर के अनुसार बिहार जमाबंदी एक प्रकार से किसी भी जमीन पर आधिपत्य जाहिर करने के लिए एक कानूनी रूप से निर्मित दस्तावेज होता है, जिसमें उस जमीन के मालिक का नाम लिखा होता है। इस दस्तावेज को जमाबंदी पंजी भी कहते हैं।
आपको बता दें की बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमाबंदी पंजी को ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया हैं। आप ऑनलाइन के द्वारा किसी भी जमीन की जमाबंदी पंजी देख सकते हैं और ऑनलाइन के द्वारा जमीन की डिटेल्स भी प्राप्त कर सकते हैं।
ऐसे देखें जमाबंदी पंजी।
1 .बिहार में किसी भी जमीन का जमाबंदी पंजी देखने के लिए बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल http://biharbhumi.bihar.gov.in/Biharbhumi/ViewJamabandi पर विजिट करें।
2 .इसके बाद जिला, हल्का, अंचल, मौजा को सलेक्ट करें।
3 .अब भाग बर्तमान, पृष्ट संख्या बर्तमान, रैयत का नाम से खोजे, प्लाट नंबर से खोजे, खाता नंबर से खोजे, जमाबन्दी संख्या से खोजे आदि पर क्लिक करें।
4 .इसके बाद आप जमीन की जमाबंदी पंजी देख सकते हैं और उसे डाऊनलोड भी कर सकते हैं।
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