EWS सर्टिफिकेट क्या हैं: सामान्य वर्ग में आने वाले वैसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उन लोगों के लिए सरकार के द्वारा 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाता हैं। इसलिए EWS सर्टिफिकेट बनाना अनिवार्य हैं। आप चाहें तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए दस्तावेज : आवेदक के पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आय प्रमाणपत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फोटो आदि होनी चाहिए।
ऐसे करें आवेदन : अगर आप EWS सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो आप बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर जा कर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के सात दिन के अंदर आपका ये प्रमाणपत्र जारी कर दिया जायेगा।
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