गुजरात में गाड़ी चोरी होने पर करें 5 काम?
1 .घर,ऑफिस या फिर कहीं से आपकी गाड़ी चोरी हो गई है तो सबसे पहले नजदीक के पुलिस थाने में जा कर FIR करें।
2 .पुलिस में शिकायत करने के तुरंत बाद आप अपने बीमा कंपनी को गाड़ी के चोरी होने की सूचना दें।
3 .अब आप इंश्योरेंस Claim के फॉर्म को ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी डाक्यूमेंट्स के साथ में जमा करें। साथ ही साथ एफआईआर (FIR) की कॉपी भी उसके साथ लगा दे।
4 .बीमा क्लेम करने के बाद आपको RTO ऑफिस में गाड़ी चोरी होने के बारे में कंप्लेन लेटर जमा करना होगा।
5 .अगर पुलिस गाड़ी चोरी होने की डेट से 90 दिन के अंदर गाड़ी नहीं खोज पाती है तो वह नो ट्रेस रिपोर्ट जारी करेगी। इसके बाद बीमा कंपनी के द्वारा आपको पैसा मिल जायेगा।
0 comments:
Post a Comment