खबर के अनुसार पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनाव कराने वाले कर्मियों को लेकर राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी और जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया हैं।
इस दिशा निर्देश में कहा गया हैं की मतदान एव मतगणना स्थल पर तैनात कर्मियों के भोजन और नाश्ते पर अधिकतम 250 रुपए खर्च किये जाएंगे। वहीं पीठासीन पदाधिकारी को प्रति दिन 500 रुपये के हिसाब से तीन दिन का भत्ता दिया जायेगा।
वहीं चौकीदार, दफादार, दलपति, एनसीसी कैडेट और स्काउट गाइड्स को प्रति दिन 250 रुपए के हिसाब से तीन दिन का भत्ता दिया जायेगा। बता दें की इस राशि में यात्रा और दैनिक भत्ता दोनों को शामिल किया गया हैं। ये भत्ता मतदान या मतगणना में शामिल रहने वाले कर्मियों को दिया जायेगा।

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