खबर के मुताबिक बिहार में सरकारी नौकरी करने वाले प्रथम से लेकर तृतीय वर्ग के कर्मियों को अपनी सम्पति का ब्योरा अनिवार्य रूप से देना होगा। कर्मियों को अपनी, अर्जित, विरासत या परिवार के किसी सदस्य के नाम से जारी संपत्ति के बारे में सही-सही जानकारी देनी होगी।
सरकारी आदेश के अनुसार कर्मियों को शेयर, डिबेंचर, निक्षेप-पत्र समेत बैंक में जमा रुपये के बारे में भी जानकारी देनी होगी। साथ ही साथ जमीन जायदात के बारे में भी बताना अनिवार्य होगा। इसको लेकर सभी विभागों को सूचना दे दी गई हैं।
बता दें की अगर किसी अधिकारी और कर्मचारी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई कर्ज लिया हैं तो उसे इसकी भी जानकारी देनी होगी। किसी अन्य व्यक्ति के नाम, पट्टे या बंधक पर ली गई जमीन के बारे में भी पूरी जानकारी देनी होगी।

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