बिहार पंचायत चुनाव को लेकर जारी हुआ दिशा निर्देश।
1 .आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक बिहार में चुनाव का प्रचार करने के लिए प्रतियाशियों को आदेश लेना ज़रूरी होगा।
2 .बिहार चुनाव आयोग ने कहा है की राज्य में सबसे पहले आवेदन देने वाले को सबसे पहले सभा करने की इजाजत मिलेगी।
3 .बता दें की पंचायत चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को सरकारी भवन या उसके परिसर का उपयोग चुनाव प्रचार या चुनाव बैठक के लिए करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
4 .आयोग ने कहा है चुनाव की घोषणा से लेकर मतदान समाप्त होने तक की अवधि के दौरान पंचायत के किसी पदधारी के क्षेत्रीय भ्रमण को चुनावी दौरा माना जाएगा।
5 .आयोग नव कहा है की एक ही दिन और समय पर एक से अधिक उम्मीदवार एक ही जगह पर सभा करना चाहते हों तो उस उम्मीदवार को सभा करने की अनुमति दी जाएगी जिसने सबसे पहले आवेदन दिए हैं।
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