बक्सर : बिहार में जमीन नापी सरकारी अमीन से कराने के नियम

बक्सर : बिहार में अगर आप अपने जमीन की नापी सरकारी अमीन से कराना चाहते हैं तो आपको कुछ जरुरी नियम का पालन करना होगा। उस नियम का पालन करते हुए आप किसी भी जमीन की नापी सरकारी अमीन के द्वारा करा सकते हैं।

बता दें की सरकारी अमीन से जमीन नापी कराने का सबसे बड़ा फायदा यह होता हैं की सरकारी अमीन से जमीन की नापी सिविल कोर्ट में मान्य होती हैं। अगर कभी जमीन से संबंधित कोई दिक्कत आता हैं तो अमीन आपकी तरफ से अपनी बात रख सकता हैं। 

बिहार में जमीन नापी सरकारी अमीन से कराने के नियम?

1 .सरकारी अमीन से जमीन नापी कराने के लिए आपको अपने अंचलाधिकारी कार्यालय में आवेदन देना होगा। 

2 .आपको बता दें की आवेदन के दौरान आपको जमीन से संबंधित कागजात की फोटो कॉपी भी जमा करनी होगी। 

3 .जिस जमीन का नापी होने वाला है उस जमीन के चारों तरफ जिसका जमीन है उसका भी नाम और पता उस आवेदन में भरना होगा। 

4 .आवेदन जमा करने के दौरान अंचलाधिकारी के कार्यालय में आपको तय शुल्क भी जमा करनी होगी। शुल्क की जानकारी आपको कार्यकालय में मिलेगी।

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