बक्सर : बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले जान लें नया नियम

बक्सर : बिहार में अगर आप नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले इसके नए नियम को अच्छी तरह से जान लें, ताकि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में आपको किसी तरह की परेशानी का सामना करना न पड़े।

खबर के अनुसार बिहार में वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती हैं। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना गैर-कानूनी माना जाता हैं। ऐसा करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता हैं। इसलिए जल्द से जल्द ड्राइविंग लाइसेंस को बना लें। 

बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले जान लें नया नियम?

1 .बिहार में एक स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, आपके पास एक वैध लर्निंग लाइसेंस होना चाहिए। 

2 .बिहार में अगर आप पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस बनवाये। 

3 .आपको बता दें की लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 30 दिनों के बाद और 180 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा।

4 .लर्निंग लाइसेंस के बाद चालक को जो छह माह का समय मिलता है उसमें चालक पूरी तरह ड्राइविंग सीख ले और फाइनल टेस्टिंग दे सकते हैं। 

5 .लर्निंग लाइसेंस के आवेदन के बाद ऑनलाइन कंप्यूटर पर टेस्टिंग के लिए स्लॉट की बुकिंग होती है, जिसमें चालक अपनी सुविधा अनुसार तारीख चुन सकते हैं।

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