बिहार में सांप काटने से मौत होने पर मिलेगा 5 लाख का मुआवजा

न्यूज डेस्क: बिहार में सांप काटने से मौत होने पर पांच लाख का मुआवजा का प्रावधान किया गया हैं। आपको बता दें की साल 2015 से यह प्रावधान लागू है पर अब तक बिहार में एक भी व्यक्ति ने इस मद में मुआवजा का दावा वन विभाग के समक्ष नहीं किया। 
मंगलवार को संजय सरावगी के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में उपमुख्यमंत्री सह पर्यावरण एवं वन मंत्री सुशील कुमार मोदी ने विधानसभा में यह जानकारी दी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वन्यप्राणियों की श्रेणी केंद्र सरकार तय करती है। 5 सितम्बर, 2015 को सांप को वन्य प्राणियों की श्रेणी में शामिल किया गया है। इस कारण शेर, बाघ, चीता, हाथी की तरह ही अगर किसी की सांप काटने से मौत हो जाए तो वन विभाग की ओर से मृतक के निकटतम परिजनों को पांच लाख का मुआवजा मिल सकता है। 

इतना ही नहीं अगर बाढ़ के समय सांप काटने से किसी की मौत होती है तो उसे आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अनुग्रह अनुदान मिलेगा। इसके अलावा बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 के तहत सर्पदंश से मौत होने पर दुर्घटना माना जाता है और उसमें भी अनुदान का प्रावधान है। इसके बारे में लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत हैं ताकि लोग इस मुआवजा का लाभ ले सकें। 

कैसे मिलेगा मुआवजा। 
इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस में दर्ज प्राथमिकी सहित अन्य आवश्यक कागजात की भी आवश्यकता होती है। जरूरी कागजात के साथ तय आवेदन पत्र में आवेदन करने के बाद ही मृतक के परिजनों को पांच लाख का मुआवजा मिलेगा। 

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