बिहार में नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका, अब नहीं मिलेगा ये लाभ

न्यूज डेस्क: बिहार में नौकरी करने वाले नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका लगा हैं। क्यों की सरकार ने ऐलान किया हैं की राज्य में नई सेवा शर्त नियमावली में तहत नियोजित शिक्षकों को सेवाकाल में मृत्यु होने के बाद उनके निकट आश्रित को 4 लाख रुपये नहीं दी जाएगी।

खबर के मुताबिक अब इपीएफ एक्ट 1952 से आच्छादित होने वाले शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष को इससे अलग करने का निर्णय लिया गया है। सरकार के इस निर्णय का नियोजित शिक्षक विरोध कर रहे हैं तथा इस निर्णय को वापस लेने की मांग की जा रही हैं।

उधर सरकार नियोजित शिक्षकों को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रही हैं की अब इन्हे सेवाशर्त के तहत वेतन बढ़ोतरी से लेकर प्रमोशन,ट्रांसफर और ईपीएफ की सुविधा दी गई है। लेकिन बिहार के शिक्षक नई सेवा सेवा शर्त नियमावली से खुश नहीं हैं। इन्हे बस ये एहसास हो रहा है की चुनाव के कारण बिहार सरकार उन्हें सेवाशर्त के नाम पर खुश करने की कोशिश कर रही हैं।

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