बिहार पंचायत चुनाव को लेकर आ रही बड़ी खबर, तुरंत पढ़ें?
1 .आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक इस बार बिना अनुमति किसी भी तरह के सभा आयोजन पर रोक रहेगी।
2 .खबर के अनुसार पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सभा के लिए पहले अनुमति लेनी होगी। तभी वो किसी प्रकार का सभा कर सकेंगे।
3 .आयोग के मुताबिक अगर किसी प्रत्याशी को किसी हाट-बाजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनावी सभा करनी है तो स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना देनी होगी।
4 .आयोग के कहा है की ध्वनि विस्तारक यंत्रों या हैंड माइक के उपयोग पर भी कई प्रतिबंध लागू रहेंगे। सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक ही इनका उपयोग कर सकेंगे।
5 .अगर कोई प्रत्याशी बिना अनुमति लिये किसी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्रों या हैंड माइक का उपयोग करता है तो उसपर कारवाई की जाएगी।

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