बिहार में पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति विभाजन कैसे करें?

न्यूज डेस्क: बिहार में बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती हैं की पिता की मृत्यु के बाद भाइयों के बीच संपत्ति विभाजन कैसे किया जाता हैं जिसके कारण इन्हे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं। आज इसी विषय में कानून के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे की बिहार में पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति विभाजन कैसे करें।

बिहार में पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति विभाजन कैसे करें?

1 .मिली जानकारी के अनुसार यदि पिता मृत्यु के पहले वसीयत पीछे छोड़ देता है, तो संपत्ति भाइयों के बीच उसी अनुसार वितरित की जाएगी।

2 .बिहार में मृत व्यक्ति की संपत्ति उनके बेटे बेटियों में विभाजित किया जाता हैं। इसका निर्धारण उत्तराधिकार के कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है। 

3 .हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार बिना वसीयत मरने पर संपत्ति कक्षा 1 के उत्तराधिकारी को दिया जाता हैं। और यदि कक्षा 1 नहीं तो कक्षा 2 वारिस को संपत्ति दिया जाता है।

4 . पिता की मृत्यु के बाद आप संपत्ति का विभाजन आपसी सहमति से कर सकते हैं या फिर अपने अंचल या कोर्ट में संपत्ति विभाजन को लेकर अपील दायर कर सकते हैं।

5 .कानून के मुताबिक मृतक द्वारा छोड़ी गई किसी भी संपत्ति का दावा करने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा की उस संपत्ति पर कोई ऋण बकाया तो नहीं है। 

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