खबर के अनुसार बिहार में 15 दिसंबर, 2021 से यह नियम लागू कर दिया जायेगा। सरकार ने सभी दुकानदारों और फेरीवाले को 14 दिसंबर तक अपना स्टॉक खत्म कर देने को कहा हैं। क्यों की इसके बाद अगर कोई व्यक्ति प्लास्टिक का इस्तेमाल करता हैं तो उसपर जुर्माना लगाया जायेगा।
बता दें की बिहार सरकार ने प्लास्टिक से बने प्लेट, कप, ग्लास, कांटा, चम्मच, कटोरी, पानी के पाउच या बोतल, प्लास्टिक के झंडे, बैनर और ध्वज पट्ट आदि को बंद करने का फैसला किया हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 18 जून को इस संबंध में सूचना जा कर दिया था।
सरकार ने प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन करने के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव को जिम्मेदारी दी हैं। इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी किये गए हैं।
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