खबर के अनुसार बिहार सरकार ने कहा है की बिहार में पुश्तैनी जमीन बेचने से पहले पारिवारिक बंटवारा करना अनिवार्य होगा। परिवारिक बंटवारा करने के बाद अपने हिस्से में आई संपत्ति की जमाबंदी करानी होगी। इसके बाद ही उसे बेचने का अधिकार प्राप्त होगा।
आपको बता दें की जमीन की खरीद बिक्री के लिए जैसे ही सिस्टम में लोड किया जाएगा, कंप्यूटर सबसे पहले दाखिल खारिज का नंबर मांगेगा। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया हैं। साथ ही साथ अधिकारियों को भी आदेश दिए गए हैं।
मिली जानकारी के अनुसार बिहार में पुश्तैनी जमीन बेचने से पहले पारिवारिक बंटवारा करना होगा, जमीन की दाखिल-खारिज करानी पड़ेगी। जमीन निबंधन के दस्तावेज में अपनी संपत्ति का पूरा ब्योरा देना होगा। इसके बाद ही आप पुश्तैनी संपत्ति बेच सकेंगे।
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