गुजरात में गाय-भैस-बकरी पालने के नए नियम?
1 .शहर में किसी को गाय, भैंस, बैल या बकरी पालनी है तो संबंधित अथॉरिटी से लाइसेंस लेना होगा।
2 .यह यह नियम अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा, गांधीनगर, जूनागढ़, भावनगर और जामनगर में लागू किया गया हैं।
3 .गाय-भैस पालन करने वाले लोगों को लाइसेंस मिलने के बाद 15 दिनों के अंदर अपने पशुओं की टैगिंग करनी होगी।
4 .डेयरी के बिजनेस के लिए अगर आप गाय-भैस का पालन करते हैं तो आप लाइसेंस लेकर करें, इससे भविष्य में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।
5 .अगर आप लाइसेंस लेकर गाय-भैस का पालन करते हैं और लोन लेकर बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको आसानी से लोन मिल जायेगा।
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