खबर के अनुसार बिहार में अब जमीन केवल वही आदमी बेच सकेगा, जिसके नाम पर जमाबंदी होगी। बिना जमाबंदी के जमीन बिक्री का अधिकार किसी के पास नहीं होगा। जिनके नाम से जमाबंदी होगी, उन्हें ही रजिस्ट्री का अधिकार दिया गया हैं।
बता दें की बक्सर जिले में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने भाई के हिस्से की जमीन बेच दी, तो किसी ने बहन के नाम की जमीन बेच दी तो किसी ने चाचा की जमीन ही बेच दी। लेकिन नई व्यवस्था के तहत अब ऐसा करना बिल्कुल भी खत्म हो जायेगा।
विभाग ने आदेश में कहा है की पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए पहले बंटवारे का कागजात तैयार करना होगा और बंटवारे में मिली जमीन की जमाबंदी करानी होगी। इसके बाद ही जमीन बेचने का अधिकार मिलेगा। बिना जमाबंदी जमीन की बिक्री नहीं होगी।
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