अहमदाबाद: नई पेंशन स्कीम और पुरानी स्कीम में क्या है अंतर?

अहमदाबाद : गुजरात में कई कर्मचारी संगठनो के द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग की जा रही हैं। वहीं कई राजनीतिक पार्टियां चुनाव के दौरान इसका मुद्दा भी बना रही हैं। ऐसे में जानने की कोशिश करेंगे की नई पेंशन स्कीम और पुरानी स्कीम क्या हैं और इसमें कौन-कौन से अंतर हैं। 

नई पेंशन स्कीम और पुरानी स्कीम में क्या अंतर है?

1 .नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के वेतन में 10 फीसदी की कटौती होती हैं और इसे बाद में पेंशन के रूप में भुकतान किया जाता हैं। जबकि पुरानी पेंशन स्कीम में वेतन से कोई कटौती नहीं होती थी। 

2 .पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6 महीने के बाद बढ़ोतरी होती है, जो नई पेंशन स्कीम में उपलब्ध नहीं है। 

3 .नई पेंशन स्कीम में पेंशन शेयर बाजार पर निर्भर करता हैं। जबकि पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन की राशि सरकारी खजाने से दी जाती थी। 

4 .नई पेंशन स्कीम रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। इसमें पेंशन आपके निवेश और उस पर मिले रिटर्न के आधार पर निर्भर करती हैं। 

5 .पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को आधी रकम जीवनभर पेंशन के रूप मिलती थी। लेकिन नई पेंशन स्कीम में ऐसा नहीं हैं।

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