बक्सर : परदादा की जमीन बेचने के कानूनी नियम

बक्सर : बिहार में अगर आप अपने परदादा की जमीन को बेचना चाहते हैं तो आपको कुछ कानूनी नियमों का पालन करना होगा। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार ने दादा-परदादा की पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए कुछ कानूनी नियम बनाये हैं, जिसके तहत आप जमीन को आसानी के साथ बेच सकते हैं।

परदादा की जमीन बेचने के कानूनी नियम?

1 .परदादा की जमीन बेचने के लिए पहले उनके कानूनी वारिसों के बीच बंटवारा करना होगा। 

2 .कानूनी वारिसों की बीच बंटवारा करने के बाद आपको जमीन की जमाबंदी अपने नाम से करानी होगी। 

3 .आपको बता दें की आप सिर्फ उस जमीन को ही बेच सकते हैं जिस जमीन की जमाबंदी आपके नाम से होगी।

4 .कानून के मुताबिक पारिवारिक बंटवारा के दौरान जमीन में बेटियों को भी हिस्सा देना होगा या फिर उनसे लिखित अनुमति लेनी होगी। 

5 .जब जमीन की जमाबंदी आपके नाम से हो जाएगी। इसके बाद आप उस जमीन को आसानी के साथ बेच सकेंगे, इसमें कोई बाधा नहीं आएगी।

नोट : अगर परदादा के जमीन के कागज आपके पास नहीं हैं तो आप बिहार भूमि की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जा कर जमीन का खसरा, खतैनी, खतियान आदि ऑनलाइन के द्वारा निकाल सकते हैं।

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