खबर के अनुसार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने नियोजित शिक्षकों को लेकर ये सख्त आदेश जारी कर दिया हैं। नए आदेश के मुताबिक बिहार में अब सभी नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देना होगा और इसे पास करना होगा।
बता दें की बिहार में नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में पास करने के लिए चार मौके दिए जाएंगे। वहीं, जिसमें से इन्हे तीन परीक्षा में बैठना जरूरी होगा। अगर वे तीन परीक्षाओं में लगातार फेल हो जाते हैं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता हैं।
वहीं, जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में पास हो जाएंगे, उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा मिल जायेगा। इसको लेकर आदेश जारी किया गया हैं। साथ ही साथ सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया बिहार बोर्ड के द्वारा शुरू की गई हैं।
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