डिजिटल प्रक्रिया से होगी पूरी योजना
इस योजना को पूरी तरह ऑनलाइन रखा गया है, ताकि किसानों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और किसी तरह की दलाली या अनियमितता की गुंजाइश न रहे। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 तय की गई है। सरकार ने साफ किया है कि तय समय के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए इच्छुक किसानों को समय रहते आवेदन करना जरूरी है।
कहां और कैसे करें आवेदन
ट्रैक्टर अनुदान योजना के लिए आवेदन केवल agriculture.up.gov.in पोर्टल के माध्यम से ही किया जा सकता है। किसान घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के दौरान आधार और मोबाइल नंबर से सत्यापन अनिवार्य होगा। सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि अंतिम दिनों का इंतजार न करें, क्योंकि सर्वर या इंटरनेट की समस्या के कारण आवेदन में दिक्कत आ सकती है।
चयन की प्रक्रिया कैसे होगी
आवेदन के बाद लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति की अध्यक्षता जिले के उपायुक्त करेंगे। चयन प्रक्रिया के दौरान किसान की पात्रता, जाति प्रमाण पत्र, भूमि दस्तावेज और खेती की स्थिति की पूरी जांच की जाएगी। केवल वे किसान जो सभी शर्तों को पूरा करेंगे, उन्हें ही योजना का लाभ मिलेगा। सरकार का दावा है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी।
सबसे अहम दस्तावेज क्या है
इस योजना के लिए लेखपाल की रिपोर्ट सबसे जरूरी दस्तावेज मानी गई है। यह रिपोर्ट कृषि विभाग के तय प्रोफार्मा पर तैयार होगी, जिसमें किसान की भूमि, खेती की स्थिति, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र और परिवार से जुड़ी जानकारी दर्ज होगी। इस रिपोर्ट को ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। इसके बिना आवेदन अधूरा माना जाएगा।
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