योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इसके लिए अंतिम तारीख 15 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक किसान कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल https://agriculture.up.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अंतिम तारीख के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
पात्र किसानों का चयन जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता संबंधित उपायुक्त करेंगे। समिति आवेदन की पात्रता, दस्तावेजों की सत्यता और योजना की शर्तों के अनुसार पूरी पारदर्शिता के साथ लाभार्थियों का चयन करेगी।
ट्रैक्टर अनुदान योजना का लाभ पाने के लिए किसान को लेखपाल द्वारा सत्यापित रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यह रिपोर्ट कृषि विभाग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में तैयार की जाएगी और आवेदन के साथ ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। लेखपाल रिपोर्ट में किसान की भूमि का विवरण, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र और खेती की स्थिति जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होगी। बिना इस रिपोर्ट के आवेदन को अधूरा मानकर निरस्त किया जा सकता है।
सहायक विकास अधिकारी (कृषि) नवानगर हरिश्चंद्र यादव ने कहा, “यह योजना अनुसूचित जाति के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पात्र किसान समय रहते आवेदन करें और सभी आवश्यक दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करें।

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