बिहार में लागू हुआ चुनाव आचार संहिता, इन कामों पर लगी रोक

न्यूज डेस्क: बिहार  विधानसभा चुनाव के घोषणा होते ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गया हैं। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे की चुनाव अचार संहिता क्या हैं और इसे लागू होने के बाद क्या-क्या होता हैं। तो आइये जानते हैं विस्तार से।

चुनाव आचार संहिता क्या है?
भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श चुनाव आचार संहिता (Model Code of Conduct) राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिये बनायी गयी एक नियमावली है जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है। आपको बता दें की जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता हैं उस दिन से चुनाव संपन्न होने के दिन तक चुनाव आचार संहिता लागू रहती हैं।

चुनाव आचार संहिता के नियम।
1 .सरकार के लोक लुभावन घोषणाएँ नही कर सकती हैं।
2 .सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास आदि अब नहीं होगा।
3 .चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं होगा।
4 .राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा जाति, धर्म व क्षेत्र से संबंधित मुद्दे नहीं उठा सकते।
5 .राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी
6 .चुनाव के दौरान धन-बल और बाहु-बल का प्रयोग नहीं कर सकते।
7 .चुनाव के दौरान बड़ी मात्रा में नगदी लेकर चलने पर रोक रहेगी। 
8 .सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जायेगा।
9 .सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान का इस्तेमाल नेता नहीं कर सकते।

0 comments:

Post a Comment