बिहार पंचायत चुनाव के लिए आयोग ने जारी किये निर्देश

न्यूज डेस्क: बिहार में इस साल पंचायत के चुनाव होने हैं। इस चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली हैं। बहुत जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता हैं। इसी बीच आयोग ने पंचायत चुनाव में  खर्च की सीमा को लेकर निर्देश जारी किया हैं।

बिहार पंचायत चुनाव के लिए आयोग ने जारी किये निर्देश। 

1 .आयोग द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक ग्राम पंचायत के मुखिया और सरपंच पद के प्रत्याशी चुनाव में अधिकतम 40 हजार रुपये खर्च कर सकते हैं। 

2 .वहीं ग्राम पंचायत सदस्य और पंच के पद के ग्राम पंचायत सदस्य और पंच के पद के प्रत्याशी चुनाव में अधिकतम 20 हजार रुपए खर्ज कर सकते हैं।

3 .आयोग ने कहा है बिहार पंचायत चुनाव में पंचायत समिति सदस्य पद के प्रत्याशी 30 हजार रुपए तक खर्च कर सकते हैं।

4 .आयोग द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक पंचायत चुनाव के अभ्यर्थियों को नामांकन की तिथि एवं रिजल्ट घोषणा की तिथि की अवधि में किये गए सारे खर्च का ब्यौरा रखना होगा।

5 .बता दें की छह पदों के लिए होने वाले इस पंचायत चुनाव में 250 रुपए से लेकर दो हजार रुपए तक नामांकन शुल्क भी जमा करना होगा। वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति व सभी वर्ग की महिलाओं को आधा शुल्क जमा करना होगा।

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