पटना, भागलपुर, पूर्णिया समेत सभी जिलों में पुश्तैनी जमीन बेचने के नियम

न्यूज डेस्क: पटना, भागलपुर, पूर्णिया समेत सभी जिलों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी पुश्तैनी जमीन को बेचना चाहते हैं। सरकार ने पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए कई तरह के नियम कानून बनाये हैं। जिसका पालन करते हुए आप इस जमीन को बेच सकते हैं।

खबर के अनुसार पुश्तैनी जमीन पुरखों यानि की पूर्वजों के द्वारा मिली जाने वाली वह विरासत है, जो चार पीढ़ियों से आपके पास होती है और इसमें आपका अधिकार जन्म से ही होता है। ऐसे जमीन को बेचने के लिए कई तरह के नियम का पालन करना होता हैं। 

पटना, भागलपुर, पूर्णिया समेत सभी जिलों में पुश्तैनी जमीन बेचने के नियम?

1 .बिहार में पुश्तैनी जमीन को बेचने के लिए पारिवारिक बंटवारा करना आवश्यक होता हैं।

2 .पारिवारिक बंटवारा के बाद आपको जो भी हिस्सा मिलेगा उसकी जमाबंदी करानी होगी। 

3 .अपने नाम से जमाबंदी कराने के बाद आप उस जमीन को आसानी से बेच सकते हैं।

4 .बता दें की पुश्तैनी जमीन में बेटियों का भी बराबर का हिस्सा होता हैं। इसलिए बंटवारे के दौरान उसे हिस्सा देना आवश्यक हैं। 

5 .अगर कोई बेटी हिस्सा नहीं लेना चाहती हैं तो उनसे लिखित अनुमति लेनी होगी। इसके बाद आप पुश्तैनी जमीन को बेच सकते हैं।

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