खबर के अनुसार बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं मूल्य - संवर्धन बीज प्रसंस्करण उद्योग लगाने हेतु पूंजीगत अनुदान दिया जायेगा। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया हैं।
बता दें की 25 लाख से 5 करोड़ के परियोजना लागत पर सरकार के द्वारा व्यक्तिगत निवेशकों को 15% का अनुदान दिया जायेगा। जबकि किसान उत्पादक संगठन को इसके लिए 25% का अनुदान दिया जायेगा। इसका लाभ लेकर राज्य में बीज प्रसंस्करण उद्योग लगा सकते हैं।
ऐसे करें आवेदन : बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत बीज प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए आप उद्यान निदेशालय कृषि विभाग की वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/ पर जा कर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन को पूरा करें।

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