खबर के अनुसार आधार कार्ड की मदद से पहले लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जबकि लर्निंग लाइसेंस बन जाये तो परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। बता दें की लर्निंग लाइसेंस की वैधता छह महीने की होती हैं।
ऐसे बनाएं ड्राइविंग लाइसेंस?
1 .वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do पर जाए।
2 .यहां पर आपको सबसे पहले अपने स्टेट का नाम यानि के बिहार के ऑप्शन को चुनना होगा।
3 .इसके बाद आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। आपको उसमें से लर्निंग लाइसेंस का विकल्प चुनना होगा।
4 .लर्निंग लाइसेंस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आधार का ऑप्शन आएगा। उसमें आपको आधार की डिटेल्स भरनी होगी।
5 .इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म में अपनी सभी जानकारी दर्ज करनी होगी और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
6 .सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको पेमेंट का विकल्प चुनना होगा। आपको ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद आवेदन पूरा हो जायेगा।
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