खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति देने वाली बिहार सरकार की याचिका खारिज कर दी है। जिससे ये साफ हो गया हैं की बिहार में अब बीएड पास प्राथमिक टीचर नहीं बन पाएंगे।
बता दें की बिहार सरकार द्वारा दी गई याचिका पर सुनवाई करते समय जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा कि 11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक स्कूलों में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया हैं।
दरअसल बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ये मांग की गई थी कि बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति का अवसर दिया जाये। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिहार सरकार की इस मांग को ख़ारिज कर दिया गया हैं।
0 comments:
Post a Comment