खबर के अनुसार मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तरह बिहार के हर प्रखंड में सात लोगों को सरकार के द्वारा पांच लाख रुपये तक का अनुदान दिया जायेगा। ये अनुदान लोगों को बस खरीदने के लिए उपलब्ध कराया जायेगा। इसको लेकर गाईडलाइन तय कर दिया गया हैं।
आपको बता दें की मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत मैट्रिक के अंक के आधार पर लाभुकों की प्रखंडवार वरीयता सूची बनाई जाएगी और फिर उसके बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी कमेटी लाभुकों का चयन सुनिश्चित करेगी।
इस योजना का लाभ हर प्रखंड से दो अनुसूचित जाति के, दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के, एक पिछड़ा वर्ग के और एक अल्पसंख्यक समुदाय और एक सामान्य वर्ग के लोगों को मिलेगा। वहीं जिस प्रखंड में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1000 से अधिक होगी, उस प्रखंड में एक अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा।
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