खबर के अनुसार मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत प्रति प्रखंड सात लाभुकों को बस की खरीद के लिए पांच लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इसका लाभ लेकर बिहार के लोग बस की खरीद कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आवेदन करना होगा।
बता दें की इस योजना के तहत चयन के लिए प्रखंडवार एवं कोटिवार वरीयता सूची बनाई जाएगी। इस सूची में जाति के बाद मैट्रिक की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जायेगा और उन्हें पांच लाख की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
अगर आप मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत वाहन की खरीद करते हैं तो आप उसे पांच वर्ष तक बिना अनुमंडल पदाधिकारी की लिखित स्वीकृति के बेच नहीं सकते हैं। जल्द ही इस योजना के लिए आवेदन आमंत्रित करके की प्रक्रिया शुरू होगी।
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