दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने परिवहन के नियमों में कुछ बदलाव किये हैं। नए नियम के तहत वाहन का मालिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में किसी एक व्यक्ति को नॉमिनी में नाम दर्ज करना अनिवार्य होगा। ताकि वाहन मालिक की किसी वजह से मृत्यु हो जाती है तो गाड़ी को नॉमिनी के नाम किया जा सके।
सरकार ने इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत सभी बाइक मालिक और काल मालिकों को नॉमनी का नाम देना होगा। ताकि मालिक के मृत्यु के बाद वाहन को उसके नॉमिनी को ट्रांसफर किया जा सके।
आपको बता दें की वर्तमान समय में इसतरह के कोई नियम नहीं हैं। जिसके कारण वाहन मालिक की मौत हो जानें के बाद काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता हैं। इसी को देखते हुए सरकार इसके पुराने नियमों में बदलाव करने का फैसला किया हैं।

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