यूपी पंचायत चुनाव को लेकर आयाेग का नया आदेश जारी, तुरंत पढ़ें?

न्यूज डेस्क: यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में हैं। चुनाव आयोग और पंचायती राज्य विभाग इसको लेकर कई तरह के फैसले भी ले रहा हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने ग्राम प्रधान के प्रत्याशियों के लिए नया आदेश जारी किया हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक इस बार के यूपी पंचायत चुनाव में पंच या प्रधान के प्रत्याशी पूर्व या निवर्तमान माननीयों को चुनाव अभिकर्ता (एजेंट) बनने का अधिकार नहीं होगा। ये लोग किसी भी मतदान केंद्र पर एजेंट नहीं बन सकते हैं।

इतना ही नहीं चुनाव आयोग ने सख्त आदेश देते हुए कहा है की प्रत्याशी किसी भी सूरत में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को भी एजेंट न बनाएं। साथ ही साथ अनुमति लिए बगैर चुनाव प्रचार में किसी भी प्रकार के वाहन का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

बता दें की इसको लेकर चुनाव आयोग ने प्रशासन को भी आदेश दे दिया हैं। खबर के मुताबिक किसी जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगने वाले प्रत्याशियों पर भी सख्त कारवाई की जाएगी। प्रत्याशियों को इस बात का ख्याल रखना होगा।

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