बिहार में ऐसे मुखिया की बढ़ी टेंशन, नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव

न्यूज डेस्क: बिहार पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पंचायती राज विभाग ने एक आदेश जारी किया हैं। जिससे बिहार के कुछ मुखिया की टेंशन बढ़ गई हैं तथा उनपर पंचायत चुनाव नहीं लड़ने का खतरा मडरा रहा हैं।

खबर के अनुसार पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है की 31 मार्च 2020 तक हुए खर्च का अंकेक्षण पूरा नहीं कराने वाले मुखिया को अयोग्य घोषित किया जायेगा और वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

उन्होंने कहा है की पंचायती राज अधिनियम के अनुसार अंकेक्षण समय पर करवाना अनिवार्य है। लेकिन बिहार में कई मुखिया ऐसे हैं जिन्होंने अंकेक्षण पूरा नहीं किया हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हिन् तो उन्हें आयोग्य घोषित किया जायेगा।

मुखिया को किसी भी हालत में 31 मार्च 2020 तक अंकेक्षण का काम पूरा करना होगा। बरना उन्हें मान लिया जायेगा की वो संवैधानिक दायित्व को निभाने में असफल हैं। ऐसे में उन्हें पंचायत चुनाव नहीं लड़ने दिया जायेगा और वो आयोग्य घोषित हो जाएंगे। 

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