बिहार में पैतृक संपत्ति को बेचने के क्या नियम हैं?

न्यूज डेस्क: बिहार में बहुत से लोगों के पास पैतृक संपत्ति हैं। लेकिन लोगों को इसके बेचने के नियम के बारे में पूरी जानकारी नहीं हैं। जिसके कारण उन्हें कभी-कभी परेशानी का भी सामना करना पड़ता हैं। आज इसी विषय में कानून के जानकारों के मुताबिक जानने की कोशिश करेंगे की बिहारवासी अपनी पैतृक संपत्ति को कैसे बेच सकते हैं। कानून में इसे बेचने के लिए कौन-कौन नियम बनाये गए हैं।

बिहार में पैतृक संपत्ति को बेचने के क्या नियम हैं?

1 .बिहार में अगर किसी पैतृक संपत्ति का बंटवारा न हुआ हो तो कोई भी शख़्स पैतृक संपत्ति को अपनी मर्ज़ी से नहीं बेच सकता।

2 .बिहार में पैतृक संपत्ति बेचने से पहले परिवारिक बंटवारा या परिवारिक सहमति लेना ज़रूरी है, तभी आप इसे बेच सकते हैं। 

3 .बिहार में पैतृक संपत्ति बेचने के लिए सभी हिस्सेदारों की सहमति लेना ज़रूरी हैं। अगर एक भी हिस्सेदार संपत्ति बेचने से मना करता हैं तो आप संपत्ति नहीं बेच सकते हैं।

4 .पैतृक संपत्ति के बंटवारे के बाद आपके हिस्से में जो संपत्ति आएगी। उसकी जमाबंदी करानी होगी। इसके बाद आप संपत्ति बेच सकते हैं।

5 .बता दें की बिहार में पैतृक संपत्ति पर बेटियों का भी अधिकार होता हैं। इसलिए आपको अपने घर की बेटी से लिखित रजामंदी लेनी होगी।

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