बिहार में पैतृक संपत्ति को बेचने के क्या नियम हैं?
1 .बिहार में अगर किसी पैतृक संपत्ति का बंटवारा न हुआ हो तो कोई भी शख़्स पैतृक संपत्ति को अपनी मर्ज़ी से नहीं बेच सकता।
2 .बिहार में पैतृक संपत्ति बेचने से पहले परिवारिक बंटवारा या परिवारिक सहमति लेना ज़रूरी है, तभी आप इसे बेच सकते हैं।
3 .बिहार में पैतृक संपत्ति बेचने के लिए सभी हिस्सेदारों की सहमति लेना ज़रूरी हैं। अगर एक भी हिस्सेदार संपत्ति बेचने से मना करता हैं तो आप संपत्ति नहीं बेच सकते हैं।
4 .पैतृक संपत्ति के बंटवारे के बाद आपके हिस्से में जो संपत्ति आएगी। उसकी जमाबंदी करानी होगी। इसके बाद आप संपत्ति बेच सकते हैं।
5 .बता दें की बिहार में पैतृक संपत्ति पर बेटियों का भी अधिकार होता हैं। इसलिए आपको अपने घर की बेटी से लिखित रजामंदी लेनी होगी।

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