खबर के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास की स्वीकृति के समय ही लाभ्यर्थियों को इसके लिए करार करना होगा। साथ ही साथ 12 माह के अंदर अनिवार्य रूप से आवास का निर्माण कर उसका फोटो प्रखंड कार्यालय में जमा करना होगा।
आपको बता दें की ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और उप विकास आयुक्तों को इस सन्दर्भ में पत्र जारी किया है। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेकर घर नहीं बनाते हैं तो सरकार आपसे पैसा वापस ले लेगी।
कई जिलों से ऐसी खबर आ रही थी की यहां के लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि से अपना घर नहीं बनाते हैं। अब राज्य में प्लींथ तक निर्माण के लिए पहली किस्त, छत स्तर तक का निर्माण कार्य कराने के लिए दूसरी किस्त, प्लास्टर, पेंट, दरवाजा, खिड़की के लिए तीसरी क़िस्त मिलेगी। इसके लिए मकान का फोटो भी जमा करना होगा।
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