ताजा रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को राशन कार्ड बनाया जाता हैं और उन्हें सब्सिडी रेट पर सभी खाद्य पदार्थ जो राशन कार्ड के अंतर्गत सूचीबद्ध है प्रदान किए जाते हैं।
आपको बता दें की उत्तर प्रदेश में रहने वाले वैसे लोग जो आर्थिक रूप से गरीब हैं तथा जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हैं वो लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन के द्वारा राशन कार्ड के लिए आवेदन दे सकते हैं और राशन कार्ड बनवा सकते हैं।
ऐसे करें आवेदन : आप वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/ पर जा कर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
राशन कार्ड के लिए दस्तावेज : आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो आदि होनी चाहिए।
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