खबर के अनुसार बिहार में जमीन म्यूटेशन को लेकर बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 में संशोधन का प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया गया था। अब इस प्रस्ताव पर राज्यपाल की अनुमति मिल गयी है और इसे गजट में प्रकाशित कर दिया गया है।
आपको बता दें की नए नियमानुसार बिहार में अगर किसी जमीन की खरीद-बिक्री होती हैं तो अब प्लॉट के नक्शे के साथ ही म्यूटेशन होगा। यानि की जिस प्लाट की बिक्री की जाती हैं उसका नक्शा भी बनाकर जमा करना होगा तभी जमीन का म्यूटेशन होगा।
मिली जानकारी के अनुसार प्लॉट के नक्शे के साथ दिये गये आवेदन की जांच राजस्व अधिकारी व कर्मचारी के द्वारा किया जायेगा। जांच के दौरान अगर जमीन का नक्शा और आवेदन सही होगा तभी म्यूटेशन की प्रक्रिया के लिए भेजा जायेगा।
0 comments:
Post a Comment