बता दें की बिहार में इस समय जमीन सर्वे का काम चल रहा हैं। इस सर्वे के दौरान लोगों को रैयती खतियान की ज़रूरत पड़ रही हैं। लेकिन कई लोगों के पास जमीन के कागजात मौजूद नहीं हैं जिससे उन्हें जमीन सर्वे में दिक्कत हो रही हैं। ऐसे लोग ऑनलाइन के द्वारा इन कागजातों को निकाल सकते हैं।
रैयती खतियान क्या हैं : किसान द्वारा पुश्तैनी तौर से जोते जाने वाली जमीन को भी रैयती जमीन कहा जाता हैं और इनके कागजात रैयती खतियान कहलाते हैं। इस कागजात में खतियान धारी के नाम, पिता का नाम, मौजा(गांव) का नाम, थाना नंबर, अंचल का नाम, खाता, खेसरा नंबर(प्लाट नंबर), जमीन(खेत) के चौहदी, नवैयत/जमाबंदी आदि का पूरा विवरण लिखा होता हैं।
ऐसे निकाले रैयती खतियान : वेबसाइट http://biharbhumi.bihar.gov.in/Biharbhumi/ पर जा कर अपना खाता देखें पर क्लिक करें। इसके बाद अपने जिला पर क्लिक करें। फिर अंचल पर क्लिक करें। इसके बाद जमीन रैयत के नाम या खाता, खसरा नंबर से खतियान निकाले।
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