पटना, नालंदा, पूर्णिया समेत बिहार में बाप-दादा की संपत्ति पर किसका अधिकार

न्यूज डेस्क: बिहार में जमीन संपत्ति को लेकर आये दिन विवाद की घटना होती रहती हैं। सही जानकारी नहीं होने के कारण कई बार लोग दूसरे की संपत्ति पर भी अपने हिस्से का दावा करने लगते हैं। आज इसी विषय में कानून के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे की पटना, नालंदा, पूर्णिया समेत बिहार में बाप-दादा की संपत्ति पर किसका अधिकार होता हैं।

पटना, नालंदा, पूर्णिया समेत बिहार में बाप-दादा की संपत्ति पर किसका अधिकार?

1 .कानून के अनुसार बिहार में बाप-दादा के पास अगर कोई पुश्तैनी संपत्ति हैं तो उसपर उनके बेटे और बेटी का जन्म से बराबर का अधिकार होता हैं। 

2 .आपको बता दें की पिता या दादा चाहें तो भी अपने बेटी और बेटो को पुश्तैनी जमीन में हिस्सा देने से मना नहीं कर सकते हैं। 

3 .हालांकि अगर पिता या दादा से अपनी कमाई से कोई संपत्ति खरीदी या बनाई हैं तो वो जिसे चाहें उस संपत्ति को दे सकते हैं।

4 .अगर पिता ने खुद की कमाई से कोई संपत्ति खरीदी हैं और बिना वसीहत उनकी मौत हो जाती हैं तो उस संपत्ति पर बेटा और बेटी दोनों हिस्से का दावा कर सकते हैं। 

5 .वहीं बाप-दादा के पुश्तैनी संपत्ति पर बेटी का हिस्सा जन्म से सिद्ध होता हैं। कोई भी बेटा इसे देने से मना नहीं कर सकता हैं।

0 comments:

Post a Comment