खबर के अनुसार पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा है की अगर कोई मुखिया 30 दिनों से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है तो 31वें दिन मुखिया का प्रभार उसी ग्राम पंचायत के उप मुखिया के पास चला जायेगा।
बता दें की बिहार में मुखिया अस्वस्थता या अन्य कारणों जैसे की जेल में रहना या फरार रहना आदि के कारण 30 दिनों से अधिक समय तक अनुपस्थित रहते हैं तो जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा प्रभारी मुखिया को वित्तीय लेनदेन के लिए डोंगल बनाया जायेगा।
विभाग के आदेश के मुताबिक मुखिया के रूप में कार्य करने के लिए उप मुखिया को कोई आदेश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें स्वतः प्रभार मिल जायेगा। हालांकि कोई मुखिया 30 दिनों में जमानत लेकर आ जाए तो उसे अनुपस्थित नहीं माना जाएगा।

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