बिहार सरकार की 7 बड़ी घोषणा, जानें पूरी डिटेल्स!
1 .मंत्री और वित्त मंत्री की शक्तियां: बिहार में अब मंत्री और वित्त मंत्री 15 करोड़ रुपये से लेकर 30 करोड़ रुपये तक की योजनाओं को स्वीकृत कर सकेंगे।
2 .अधिकारीयों की शक्तियां: बिहार में विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, और सचिव को 5 करोड़ रुपये तक की योजनाओं को स्वीकृत करने की शक्ति दी गई है।
स्कीमों की समीक्षा:
3 .विभागीय स्थायी वित्त समिति: इस समिति में अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और संबंधित अधिकारियों का समावेश होगा। यह समिति पांच करोड़ रुपये तक की योजनाओं की समीक्षा करेगी।
4 .विभागीय मंत्री: बिहार में नई व्यवस्था के तहत 15 करोड़ रुपये तक की योजनाओं की स्वीकृति विभागीय मंत्री द्वारा की जाएगी।
5 .वित्त मंत्री: बिहार में अब 15 करोड़ रुपये से 30 करोड़ रुपये तक की योजनाओं की स्वीकृति वित्त मंत्री द्वारा की जाएगी।
6 .मंत्रिमंडल की स्वीकृति: बिहार में अब 30 करोड़ रुपये से ऊपर की योजनाओं के लिए मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलेगी।
7 .नई समितियों का गठन: योजनाओं की समीक्षा के लिए विभिन्न समितियां गठित की गई हैं, जिनमें विभागीय स्थायी वित्त समिति, लोक वित्त समिति, और प्रशासी पदवर्ग समिति शामिल हैं। इन समितियों में अधिकारियों और विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व होगा जो योजनाओं की समीक्षा करेंगे।
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