बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त आदेश

पटना: बिहार सरकार ने अपने सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक अहम आदेश जारी किया है, जिसके तहत सभी कर्मचारियों को 15 फरवरी 2025 तक अपनी संपत्ति का विवरण सरकार को देना अनिवार्य होगा। इस आदेश का उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाना और भ्रष्टाचार पर काबू पाना है।

नियम का दायरा

यह नियम बिहार सरकार के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों, और विभागों पर लागू होगा। इसका दायरा केवल सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह नियम सरकारी नियंत्रण वाले बोर्ड, निगम, परिषद और सोसाइटी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा। इसके अलावा, बिहार संवर्ग के IAS अधिकारियों और राज्य में प्रतिनियुक्ति पर तैनात केंद्रीय अधिकारियों को भी इस आदेश का पालन करना होगा।

वेतन रोकने का प्रावधान

इस नियम में सबसे सख्त कदम यह है कि अगर कोई कर्मचारी 15 फरवरी 2025 तक अपनी संपत्ति का विवरण सरकार को नहीं देता है, तो उसका वेतन रोका जा सकता है। यह कदम कर्मचारियों को समय पर विवरण देने के लिए प्रेरित करेगा और नियमों के पालन की गारंटी भी करेगा।

सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म

आपको बता दें की बिहार में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति का विवरण देने के लिए निर्धारित फॉर्म सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कर्मचारी इस फॉर्म को भरकर अपनी संपत्ति का पूरा विवरण ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

0 comments:

Post a Comment