बिहार में अब ऑटो-टोटो से स्कूल नहीं जायेंगे बच्चे

पटना: बिहार में अब से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए ऑटो और टोटो का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने इन वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। सरकार का यह कदम राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही वृद्धि को देखते हुए लिया गया है।

अप्रैल से लागू होगा नया नियम

बिहार परिवहन विभाग ने इस नए नियम को अप्रैल 2024 से लागू करने का ऐलान किया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, यह कदम बच्चों की सुरक्षा और सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इस प्रतिबंध के लागू होने के बाद, स्कूलों को बच्चों के परिवहन के लिए लाइसेंस प्राप्त और सुरक्षित वाहनों का प्रबंध करना होगा। साथ ही, ऑटो और टोटो चालकों द्वारा अवैध रूप से बच्चों को ढोने पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा।

ऑटो और टोटो में क्या थे खतरे?

ऑटो और टोटो में बच्चों के सफर की स्थिति पर लगातार चिंता जताई जा रही थी। इन वाहनों में सुरक्षा सुविधाओं का भारी अभाव था। अक्सर इन वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चे बैठाए जाते थे, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता था। इसके अलावा, ऑटो और टोटो चालकों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने के कारण भी सड़क पर हादसों की संभावना अधिक रहती थी।

स्कूल संचालकों के लिए नई जिम्मेदारी

इस प्रतिबंध के लागू होने के बाद, स्कूल संचालकों पर भी नई जिम्मेदारी आ गई है। उन्हें अब बच्चों के परिवहन के लिए सुरक्षित, लाइसेंस प्राप्त और मानकों पर खरे उतरने वाले वाहनों का प्रबंध करना होगा। यह कदम स्कूलों को उनके बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और अधिक जवाबदेह बनाएगा। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में किसी भी बच्चे को असुरक्षित परिवहन के कारण कोई दुर्घटना न हो।

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