यूपी में 10% आरक्षण के लिए बनाएं EWS प्रमाणपत्र

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। यदि आप भी इस आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको EWS प्रमाणपत्र बनवाना होगा। यह प्रमाणपत्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को दिया जाता है, जिससे उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण का लाभ मिल सके।

EWS प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया:

1 .ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (https://edistrict.up.nic.in) पर जाना होगा। यह पोर्टल EWS प्रमाणपत्र बनाने के लिए एक आसान ऑनलाइन माध्यम प्रदान करता है। यहाँ से आप EWS प्रमाणपत्र के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

2 .EWS फ़ॉर्म डाउनलोड करें और भरें: पोर्टल पर जाकर EWS प्रमाणपत्र आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें। इस फॉर्म में आपको अपने परिवार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भरनी होगी, जैसे कि परिवार का नाम, पते की जानकारी, वार्षिक आय, कृषि भूमि का विवरण, और शहरी या ग्रामीण इलाके में रहने की स्थिति आदि। ध्यान रखें कि सभी जानकारी सही और पूरी होनी चाहिए, क्योंकि इस पर आपके प्रमाणपत्र का निर्भर करेगा।

3 .जरूरी दस्तावेज़ों को संलग्न करें:आय प्रमाण पत्र (जिसमें परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए), परिवार की कृषि भूमि का विवरण (5 एकड़ से कम भूमि होनी चाहिए), शहरी इलाकों में रहने की स्थिति का प्रमाण (ज्यादा 1000 वर्ग फीट का आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए), पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, राशन कार्ड, आदि).

4 .इसके बाद आवेदन को जमा करें: अब आपको भरा हुआ आवेदन फॉर्म और दस्तावेज़ संबंधित तहसील, ज़िला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के कार्यालय में इसे जमा करना होगा।

5 .आवेदन की जांच और सत्यापन: जब आप अपना आवेदन फॉर्म और दस्तावेज़ जमा करेंगे, तो संबंधित अधिकारी इन दस्तावेज़ों की जांच करेंगे। यह जांच इस बात की पुष्टि करेगी कि आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी सही है और आप EWS प्रमाणपत्र के लिए योग्य हैं या नहीं।

6 .प्रमाणपत्र जारी करना: जांच में सभी जानकारी सही पाए जाने पर, आपको EWS प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा। यह प्रमाणपत्र आपके आवेदन पत्र के सही होने का प्रमाण होगा और आपको सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ मिलेगा।

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