यूपी सरकार का सख्त आदेश: अब इन कर्मचारियों का रुकेगा वेतन!

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण और सख्त आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब सभी कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्तियों का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर 28 फरवरी 2024 तक जमा करना अनिवार्य होगा। इस आदेश का पालन न करने पर कर्मचारियों का मार्च महीने का वेतन रोक दिया जाएगा। 

आदेश का संदर्भ

उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले 31 दिसंबर 2023 तक सभी कर्मचारियों से संपत्ति विवरण जमा करने की समय सीमा तय की थी, लेकिन बार-बार समय सीमा बढ़ाने के बावजूद कई कर्मचारी इस आदेश को नजरअंदाज करते रहे। इसके बाद सरकार ने इसे लेकर सख्ती बरतने का निर्णय लिया और स्पष्ट किया कि जो कर्मचारी 28 फरवरी तक संपत्ति का विवरण नहीं देंगे, उनका वेतन मार्च में नहीं दिया जाएगा।

पारदर्शिता और जवाबदेही

इस आदेश के पीछे सरकार की मुख्य सोच यह है कि सरकारी कर्मचारियों के पास उनकी संपत्तियों का सही विवरण हो, ताकि किसी प्रकार की संपत्ति की अनियमितता या भ्रष्टाचार की संभावना को रोका जा सके। संपत्ति विवरण से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कर्मचारी अपनी आय के हिसाब से संपत्ति अर्जित कर रहे हैं और किसी प्रकार के गलत तरीके से संपत्ति नहीं बना रहे हैं।

ई-गवर्नेंस की दिशा में कदम

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस फैसले को ई-गवर्नेंस के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। इस आदेश का पालन सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही को और बढ़ाएगा और प्रशासन में अनुशासन की स्थिति को मजबूती से स्थापित करेगा। मानव संपदा पोर्टल के जरिए इस प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाया जा सकेगा, जिससे कर्मचारियों का संपत्ति विवरण एक जगह पर आसानी से उपलब्ध रहेगा।

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